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पीसीपीएनडीटी अधिनियम को लेकर जागरूकता शिविर आयोजित
- दैनिक लोक भारती
- 21 Sep, 2026
लिंग चयन पर रोक और घटते बाल लिंगानुपात के प्रति किया जागरूक
मोहम्मद नईम
कुशीनगर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुशीनगर के तत्वावधान में उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ की कार्ययोजना के तहत शनिवार को मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय के सभागार में पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अंतर्गत विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जनपद न्यायाधीश संजीव कुमार त्यागी के निर्देशन में आयोजित हुआ।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव भुवन ने उपस्थित लोगों को लिंग चयन एवं बाल लिंगानुपात में गिरावट जैसे गंभीर विषयों के प्रति जागरूक किया।
उन्होंने बताया कि प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन एवं दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 (पीसीपीएनडीटी अधिनियम) का उद्देश्य प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण पर रोक लगाना और कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक कुरीति पर अंकुश लगाना है।
उन्होंने कहा कि प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण का विज्ञापन करना अथवा इस तरह की गतिविधि में संलिप्त होना कानूनन अपराध है।
अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषी पाए जाने पर कारावास एवं अन्य दंड का प्रावधान है। उन्होंने अल्ट्रासाउंड केंद्र संचालकों से कानून के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने की अपील की।
इस अवसर पर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. चंद्र प्रकाश सहित जनपद के विभिन्न अल्ट्रासाउंड केंद्रों के संचालक एवं संबंधित लोग मौजूद रहे।
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